उपायुक्त के आदेशानुसार एवं जिला परिवहन पदाधिकारी पाकुड़ के निर्देश पर नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत कोर्ट परिसर कार्यालय चौक से गांधी चौक तक सड़क किनारे अवैध रूप से पार्किंग किये गए चार पहिया एवं अन्य वाहनो का पड़ाव करने एवं पाकुड़ जिला प्रशासन के आदेश की अवहेलना करने की स्थिति में परिवहन विभाग के द्वारा टोइंग

व्हीकल का उपयोग करके कुल 06 वाहनों पर मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत दंड की राशि इ पोस मशीन के माध्यम से किया गया तथा मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं का उल्लंघन करते हुए पकडे गये सभी 06 वाहनों से जुर्माने की राशि के तौर पर 6000 रूपए ऑन लाइन चालान निर्गत किया गया ।

