धनबाद न्यायालय ने किरन देवी को दहेज हत्या मामले में साक्ष्य के अभाव में रिहा किया 

धनबाद न्यायालय ने किरन देवी को दहेज हत्या मामले में साक्ष्य के अभाव में रिहा किया 

धनबाद न्यायालय से ऊर्जा कुमारी दहेज हत्या मामले मैं आरोपी किरन देवी को अपर ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश सतांम श्री कुल्दीप कि अदालत ने साक्ष्य के अभाओं मैं रिहा कर दिया, बचाओं पक्ष युवा अधिवक्ता श्री राहुल कुमार अग्रावाल ने आरोपी किरन देवी के पक्ष मैं गवाहों का प्रति परीक्षाण और बहास किये! वही वरीय लोक अभियोजन श्री भारत राम ने सूचक सह ऊर्जा कुमारी के पिता अजहीर बिहारी सिंह कि और से परवी किया ज़िसमे कुल सूचक सहित चार गवाह 1) सूचक अजहीर बिहारी सिंह, 2) राजपल चौहान, 3) सबनी देबी, ममता देवी को वरीय लोक अभियोजन ने न्यायालय प्रस्तुति किये थे ! वाही अनुसंधान अधिकारी ने दहेज हत्या मामले मैं अंतिम आरोप पत्र दिनाक 18.7.2023 को न्यायालय मैं दाखिल किया था, ज़िसमे किरन देवी के विरूद धारा 304 (बी), 34 भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी पया था, और दुसरी और विजय सिंह को आर्रोपो से मुक्त रखा था! ऊर्जा कुमारी कि दहेज हत्या के विरूद सूचक अजहीर बिहारी सिंह ने झारिय़ा थाना मैं ऊर्जा कुमारी के दहेज हत्या का मामला को लेकर झारिय़ा थाना मैं मामला दर्ज कराय़ा था प्रस्तुत है पंकज सिन्हा की रिपोर्ट धनबाद से

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