दिल्ली दंगों का आरोपी ताहिर हुसैन दिल्ली विधानसभा चुनावों में प्रचार के लिए तिहाड़ जेल से कस्टडी परोल पर बाहर आया है। अदालत से कस्टडी परोल मिलने के बाद अब ताहिर हुसैन दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार करेगा। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने ताहिर हुसैन को दिल्ली की मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। हुसैन के बाहर आने को लेकर राजनीतिक और कानूनी हलकों में चर्चा तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को राहत देते हुए चुनाव प्रचार के लिये मंगलवार को 6 दिन की हिरासती परोल दे दी थी।

12 घंटे के लिए जेल से बाहर रह सकेगा हुसैन बता दें कि हिरासत परोल के तहत कैदी को सशस्त्र पुलिस कर्मियों द्वारा सभा स्थल तक ले जाया जाता है। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की तीन सदस्यीय बेंच ने 29 जनवरी से 3 फरवरी तक पुलिस हिरासत में चुनाव प्रचार करने की हुसैन की याचिका मंगलवार को स्वीकार कर ली। कोर्ट ने कहा कि जेल नियमावली के मुताबिक, उसे सुरक्षा के साथ केवल 12 घंटे के लिए ही जेल से बाहर जाने की इजाजत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ताहिर सुबह 6 बजे जेल से बाहर जा सकता है और शाम 6 बजे तक वापस आ सकता है।