एनसीएलटी ने गो फर्स्ट एयरलाइन के परिसमापन का आदेश दिया है। कंपनी का परिचालन वित्तीय संकट के कारण मई 2023 से बंद था। 17 सालों तक सेवाएं देने के बाद, एयरलाइन ने दिवाला समाधान के लिए आवेदन किया था।

अब न्यायाधिकरण ने कंपनी के परिसमापन का निर्णय लिया है, और डीजीसीए ने 54 विमानों का पंजीकरण रद्द कर दिया है। गो फर्स्ट ने 1,800 करोड़ रुपये के नुकसान की सूचना दी थी और समाधान प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई।