डीएम द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर धान की पराली जलाने पर धारा 144 लागू करते हुए कार्रवाई करने के निर्देश पर दर्जनों भाकियू के आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष करम सिंह पड्डा के नेतृत्व में जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन एसडीएम राकेश तिवारी को सौंप कर रोक हटाने की मांग की।भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष करम सिंह पड्डा ने कहा यदि पराली किसान नहीं जलाता है तो 5000 रुपया प्रति एकड़ का किसान को नुकसान पहुंचेगा तथा सरकार को 5000 प्रति एकड़ नुकसान की भरपाई करनी चाहिए।किसानों की पराली से सम्बन्धित मशीनरी पर 80% सर्बसेडी देने का प्रबंध करे कर. ‘जब तक पराली से सम्बन्धित किसी की मशीनरी का सरकार द्वारा प्रबंध नहीं होता है तो किसानों को पराली जलाने की अनुमति दी जाए। उत्तराखंड में खाली एक जिले में ही धान की खेती नहीं होती है,उसमे भी करीब 40% गन्ता व 60% धान व अन्य व धान की पराली जलाने से होने वाला प्रदूषण फसल को नुकसान नहीं पहुंचाता।उन्होंने डीएम युगल किशोर पंत से अनुरोध करते हुए पूर्व की भांति जिले में किसानों को पराली जलाने की अनुमति दी जाए।
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