डेरा सच्चा सौदा प्रमुख और रेप मामले में दोषी गुरमीत राम रहीम सिंह को 21 दिन की ‘फरलो’ (छुट्टी) मिली है। इस छुट्टी के तहत, वह मंगलवार की सुबह साढ़े 6 बजे रोहतक जिले की सुनारिया जेल से बाहर आया। पुलिस सुरक्षा में उसे जेल से छोड़ा गया और आश्रम की दो गाड़ियां उसे लेने आईं। फरलो के दौरान, राम रहीम यूपी के बागपत आश्रम में ठहरेगा। 2017 से जेल में बंद राम रहीम को रेप और हत्या के मामलों में 20 साल की कठोर सजा सुनाई गई है। राम रहीम को इस मामले में कोर्ट से मिली बड़ी राहत यह पहली बार नहीं है जब गुरमीत राम रहीम को जेल से फरलो मिली है; यह उसकी दसवीं बार है।
इससे पहले, 9 बार वह जेल से बाहर आ चुका है। 19 जनवरी 2024 को, जब राम रहीम को फरलो मिली थी, तो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उसकी पैरोल का विरोध किया था। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिया कि भविष्य में राम रहीम को पैरोल या फरलो देने से पहले हाईकोर्ट की अनुमति प्राप्त की जाए। हालांकि, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यह स्पष्ट किया कि इस प्रकार के निर्णय लेने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। हरियाणा सरकार ने पहले ही स्पष्ट किया है कि राम रहीम पैरोल और फरलो के लिए वैधानिक रूप से हकदार हैं।