तीन नए आपराधिक कानून आज से लागू हो चुका है मुंगेर एसपी सैयद इमरान के नेतृत्व में मुंगेर जिले के वासुदेवपुर थाना के साथ ही जिले के सभी थानों में नए कानून के लागू होने पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों व महिलाओं को नये कानून की जानकारी दी गई। वासुदेवपुर थाना प्रभारी अजय कुमार ने लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि एफआईआर दर्ज करने से लेकर फैसला सुनाने तक की समयसीमा तय; सुगम होगा न्याय। वही टेटियाबंबर थाना प्रभारी तारकेश्वर प्रसाद सिंह ने बताया कि आज से
भारत आपराधिक न्याय के एक नए युग की शुरुआत हो गई ।एक जुलाई से देश में आईपीसी सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह तीन नये कानून भारतीय न्याय संहिता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनिमय लागू हो रहे हैं। नए कानून से मुकदमे जल्दी निपटेंगे और तारीख पर तारीख के दिन लद जाएंगे। वही थाना प्रभारी ने बताया कि एक जुलाई की तारीख शुरू होने के बाद घटित हुए सभी अपराध नये कानून में दर्ज किये जाएंगे। एक जुलाई से देश में आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह तीन नये कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीयों नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनिमय लागू हो रहे हैं।