होटल-रेस्टोरेंट वालों के लिए नया नियम, FSSAI ने जारी किए सख्त निर्देश |

होटल-रेस्टोरेंट वालों के लिए नया नियम, FSSAI ने जारी किए सख्त निर्देश |

देशभर के होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों और फूड फैक्ट्रियों के लिए FSSAI ने नए और सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब खाने की चीजों की कटाई, तैयारी और प्रोसेसिंग के दौरान केवल फूड-ग्रेड और जंग-रोधी चाकू, ब्लेड व अन्य कटिंग उपकरणों का ही इस्तेमाल करना होगा।

FSSAI के अनुसार कई जगहों पर जंग लगे, टूटे-फूटे और खराब गुणवत्ता वाले उपकरणों का उपयोग किया जा रहा था, जिससे भोजन दूषित होने और लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ने का खतरा रहता है। नए नियम चाकू, ब्लेड, स्लाइसर मशीन और अन्य फूड प्रोसेसिंग उपकरणों पर लागू होंगे। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को भी निरीक्षण के दौरान विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वाले होटल, रेस्टोरेंट या फूड कारोबारियों के खिलाफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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