केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की थोक खरीद को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल उपभोक्ताओं के पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीदने पर 90 दिनों के लिए रोक लगा दी है। अब ऐसे उपभोक्ताओं को केवल अधिकृत थोक बिक्री केंद्रों से ही पेट्रोल और डीजल खरीदना होगा। सरकार के अनुसार, कुछ क्षेत्रों में रिटेल और थोक कीमतों के बीच बड़े अंतर के कारण कंपनियां और संस्थान पेट्रोल पंपों से बड़ी मात्रा में ईंधन खरीद रहे थे।

इससे आम उपभोक्ताओं के लिए ईंधन की उपलब्धता प्रभावित होने का खतरा बढ़ गया था। नए आदेश के तहत पेट्रोल पंपों से डीजल की बिक्री वाहन के टैंक या अधिकृत कंटेनर तक सीमित रहेगी और एक ग्राहक प्रतिदिन अधिकतम 200 लीटर डीजल ही खरीद सकेगा। सरकार का कहना है कि यह कदम जमाखोरी, कालाबाजारी और ईंधन की कमी रोकने के लिए उठाया गया है, ताकि देशभर में पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति सुचारु बनी रहे।

