राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के तहत बालू उठाव पर निषेध लगा दिया गया है। इस मामले में जिला खनन पदाधिकारी ने बताया कि एनजीटी के आदेश के अनुपालन हेतु बालू उठाव को बंद कर दिया गया है जो कि 10 जून से तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और ये 15 अक्टूबर तक जारी रहेगा।

जिला खनन पदाधिकारी ने बताया कि इस दौरान नदी तल से बालू उठाव पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि प्रतिबंधित क्रम में नियमानुकूल बालू भंडारण से बालू की आपूर्ति की जा सकती है।

