कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शुक्रवार, 29 मई को हुई सुनवाई में अदालत ने पार्टी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व ट्विटर) अकाउंट को तत्काल बहाल करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया। जस्टिस पुरुषैन्द्र कुमार कौरव ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि याचिका में उठाए गए मुद्दों पर सभी पहलुओं से विचार आवश्यक है, इसलिए फिलहाल कोई अंतरिम राहत नहीं दी जा सकती।

अदालत ने यह भी पाया कि CJP के अकाउंट पर पोस्ट की गई कुछ सामग्री आपत्तिजनक है। इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया गया है। याचिका में CJP के X हैंडल को राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर ब्लॉक करने के आदेश को चुनौती दी गई है। CJP का अकाउंट 21 मई को ब्लॉक किया गया था, जिसके बाद नया हैंडल “कॉकरोच इज बैक” नाम से शुरू किया गया। मामले की अगली सुनवाई अब आगे तय की जाएगी।

