उत्तर प्रदेश सरकार ने उपभोक्ताओं की सेहत को ध्यान में रखते हुए अहम निर्णय लिया है। अब 1 अप्रैल से राज्य में बिकने वाले हर अंडे पर उत्पादन तिथि और एक्सपायरी डेट की मुहर लगाना अनिवार्य होगा। इस नियम के लागू होने के बाद दुकानदार “ताजा अंडा” कहकर पुराने या खराब अंडे नहीं बेच सकेंगे। ग्राहक खुद अंडे पर लिखी तारीख देखकर उसकी ताजगी और सुरक्षित उपयोग की अवधि जान सकेंगे। यह कदम पशुपालन

विभाग और खाद्य सुरक्षा विभाग के निर्देश पर उठाया गया है। अधिकारियों के अनुसार, पहले कई जगहों पर पुराने अंडे बेचे जाते थे, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ता था। नए नियम से बाजार में पारदर्शिता बढ़ेगी और उपभोक्ताओं को सुरक्षित व गुणवत्तापूर्ण अंडे मिल सकेंगे।

