दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े मामले में आरोपी शरजील इमाम को अदालत से राहत मिली है। दिल्ली कोर्ट ने उन्हें 10 दिन की अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट ने यह राहत उनके भाई की शादी में शामिल होने और बीमार मां की देखभाल करने के लिए दी है। आदेश के बाद शरजील इमाम को तय अवधि के लिए जेल से बाहर रहने की अनुमति मिल गई है। हालांकि यह जमानत सीमित समय के लिए है और उन्हें 10 दिन बाद अदालत के निर्देशों

के अनुसार आगे की कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा। बताया गया है कि शरजील इमाम ने पारिवारिक परिस्थितियों का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि उनके भाई की शादी है और उनकी मां की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए कुछ समय के लिए बाहर जाने की अनुमति दी जाए।

