छत्तीसगढ़ में शराब पीने वालों को जल्द ही ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। राज्य सरकार ने शराब पर संशोधित आबकारी ड्यूटी की अधिसूचना जारी कर दी है, जिसे 30 जनवरी 2026 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया। नई दरें 1 अप्रैल 2026 से पूरे राज्य में लागू होंगी। जारी अधिसूचना के अनुसार देसी, विदेशी शराब और बीयर की कीमतों में बढ़ोतरी होगी। खास बात यह है कि विदेशी शराब पर अब ड्यूटी रिटेल सेल प्राइस (RSP) यानी बाजार में बिकने वाली कीमत के स्लैब के आधार पर तय की गई है। यानी जितनी महंगी ब्रांड की शराब होगी, उस पर उतना ही ज्यादा टैक्स देना होगा।

इसके अलावा देसी शराब, बीयर और रेडी-टू-ड्रिंक (RTD) पेय पदार्थों पर भी टैक्स बढ़ाया गया है। सरकार का मानना है कि इस फैसले से राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी होगी, जबकि उपभोक्ताओं की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

