दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि प्राइवेट स्कूलों की फीस को रेगुलेट करने वाला कानून इस साल से लागू नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा था कि कानून को अप्रैल 2026 तक लागू करने पर विचार करें, ताकि सभी पक्षों की चिंताओं और तैयारी का ध्यान रखा जा सके।

सरकार ने सोमवार को कोर्ट को बताया कि यह कानून अकादमिक सेशन 2026-27 से लागू किया जाएगा, ताकि सभी स्कूल और अभिभावक आवश्यक तैयारी कर सकें।

