प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पाकुड़ के न्यायालय से एस टी केस नंबर 60/2022, भारतीय दंड विधान की धारा 395 के आरोपी नाजिबुल शेख व बादाम शेख को आरोप से मुक्त करते हुए रिहा कर दिया गया। आरोपी

के अधिवक्ता मोहम्मद सलीम ने इस बाबत खुशी जाहिर की है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पाकुड़ के न्यायालय से एस टी केस नंबर 60/2022, भारतीय दंड विधान की धारा 395 के आरोपी नाजिबुल शेख व बादाम शेख को आरोप से मुक्त करते हुए रिहा कर दिया गया। आरोपी

के अधिवक्ता मोहम्मद सलीम ने इस बाबत खुशी जाहिर की है।