
I-PAC (आई-पैक) से जुड़े छापेमारी मामले में ममता बनर्जी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने ED अधिकारियों पर दर्ज एफआईआर को अगली सुनवाई तक स्थगित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि जांच एजेंसी के काम में किसी भी तरह का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जा सकता और बिना किसी दबाव के जांच होनी चाहिए। कोर्ट ने 8 जनवरी को जिन परिसरों में तलाशी ली गई थी, वहां की CCTV फुटेज सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि याचिका में राज्य सरकार द्वारा कथित हस्तक्षेप से जुड़े गंभीर सवाल उठाए गए हैं। दरअसल, ED ने बंगाल पुलिस अधिकारियों पर ममता सरकार की मदद करने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है।

