नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने स्पष्ट किया है कि वाराणसी में गंगा किनारे स्थापित टेंट सिटी वर्ष 2023 में पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करते हुए बनाई और संचालित की गई थी। गुरुवार को एनजीटी ने गंगा पार रेती क्षेत्र में टेंट सिटी को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई की। याचिका में आरोप लगाया गया था कि टेंट सिटी बिना आवश्यक मंजूरी के बनाई गई, जिससे गंगा नदी में प्रदूषण बढ़ा और आसपास के पेड़-पौधों व

जीव-जंतुओं को नुकसान पहुंचा। एनजीटी ने यह भी नोट किया कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) ने 2023 में ग्रीन नियमों के उल्लंघन को लेकर टेंट सिटी के संचालन पर करीब 17 लाख रुपये का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया था। मामले में आगे की कार्रवाई पर निगरानी जारी रहने की बात कही गई है।

