
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई के संस्थापक इमरान खान तथा उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना केस-2 में 17-17 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। फैसला शनिवार को फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (FIA) की विशेष अदालत ने सुनाया। दोनों पर 16.4 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। मामला एक महंगे बुल्गारी घड़ी सेट को बहुत कम कीमत पर खरीदने से जुड़ा है। अदालत की सुनवाई रावलपिंडी की अडियाला जेल में हुई। इमरान खान भ्रष्टाचार के इस मामले में अगस्त 2023 से अडियाला जेल में बंद हैं।

