नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज है। अदालत ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि किसी निजी व्यक्ति की शिकायत के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की कार्यवाही जारी नहीं रखी जा

सकती। इस फैसले को गांधी परिवार के लिए बड़ी कानूनी राहत माना जा रहा है। हालांकि, कोर्ट के आदेश के बाद ED ने स्पष्ट किया है कि यह फैसला केवल तकनीकी आधार पर दिया गया है और मामले के मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। ED सूत्रों के अनुसार, जांच में मनी लॉन्ड्रिंग के स्पष्ट सबूत मिले हैं और एजेंसी इस मामले को “क्लियर कट” मानती है।

