बिहार के डिप्टी सीएम और राजस्व व भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने निर्देश दिया है कि जमीन की रजिस्ट्री के बाद दाखिल-खारिज की प्रक्रिया अब तय समय सीमा के भीतर पूरी की जाएगी। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट रूप से आदेश दिया कि किसी भी मामले में अनावश्यक देरी न हो। सिन्हा ने आम लोगों से अपील की कि वे रजिस्ट्री के 90 दिनों के भीतर दाखिल-खारिज के लिए

आवेदन जरूर करें, ताकि उनकी जमीन से जुड़े अधिकार सुरक्षित और समय पर अपडेट रह सकें। सरकार के इस कदम को भूमि सेवा सुधार की दिशा में बड़ा प्रयास माना जा रहा है।

