भारत सरकार ने बढ़ते साइबर अपराधों से निपटने के लिए नए साइबर सुरक्षा नियम लागू किए हैं, जो अब टेलीकॉम, बैंकिंग, फाइनेंस और इंश्योरेंस कंपनियों पर लागू होंगे। कंपनियों को ग्राहक डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी और किसी भी साइबर घटना की तुरंत जानकारी CERT-In को देनी होगी।

फर्जी SMS रोकने के लिए अब कंपनियों को लिंक और मैसेज का विवरण पहले ही टेलीकॉम कंपनियों को देना होगा, और 60 दिन में पुराने SMS टेम्पलेट अपडेट करना अनिवार्य है। TRAI ने UCC पर भारी जुर्माना तय किया है, जबकि CNAP सिस्टम के जरिए कॉल करने वाले का नाम भी दिखेगा, जिससे फ्रॉड कॉल पहचानना आसान होगा।

