कर्नाटक सरकार ने राज्य में कुत्तों के काटने की घटनाओं के लिए नई मुआवजा नीति लागू की है। अब कुत्तों के हमले में मौत होने पर पीड़ित के परिजनों को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं, कुत्ता काटने से चोट या गहरे निशान बनने पर 5,000 रुपए का मुआवजा मिलेगा। इसमें पीड़ित के इलाज के लिए 3,500 रुपए और सुवर्णा आरोग्य सुरक्षा ट्रस्ट को 1,500 रुपए दिए जाएंगे। सरकार का

कहना है कि यह कदम बढ़ती घटनाओं को देखते हुए पीड़ितों की मदद के लिए उठाया गया है।

