दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। अब 1 नवंबर 2025 से केवल BS-VI मानक वाले कमर्शियल वाहन, CNG, LNG और इलेक्ट्रिक वाहन ही दिल्ली की सीमाओं में प्रवेश कर सकेंगे। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा है कि दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड वे सभी व्यावसायिक वाहन जो BS-VI मानकों के अनुरूप नहीं हैं, उन्हें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि BS-IV या उससे पुराने डीज़ल इंजन वाले ट्रक, टेम्पो और अन्य मालवाहक वाहन अब दिल्ली की सीमाओं में प्रवेश नहीं कर पाएंगे।

यह आदेश वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 की धारा 12(1) के तहत जारी किया गया है। आयोग का कहना है कि सर्दियों में दिल्ली का प्रदूषण स्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है और इस कदम का उद्देश्य भारी वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करना है। सरकार का मानना है कि इस सख्त कदम से राजधानी में वायु गुणवत्ता में सुधार लाने में मदद मिलेगी।

