हिरणपुर अंचल के बेलपहाड़ी एवं जियाजोड़ी स्थित खनन क्षेत्र और क्रशर यूनिटों को किया गया सील प्राप्त शिकायतों एवं निरीक्षण के क्रम में यह पाया गया कि हिरणपुर अंचल के मौजा बेलपहाड़ी एवं जियाजोड़ी स्थित अजहर इस्लाम, पिता,अली अकबर एवं मेजारूल इस्लाम, पिता अली अकबर के खनन क्षेत्र एवं क्रशर यूनिटों में निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा था। जांच के दौरान यह भी पाया गया कि खनन कार्य में विस्फोटक पदार्थों के उपयोग से उत्पन्न पत्थर के टुकड़े आसपास के आवासीय क्षेत्रों में गिर रहे थे, जिससे आमजन के जानमाल की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया था।आमजन की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी साईमन मरांडी के द्वारा भारतीय नागरिक

सुरक्षा संहिता की धारा 152 के अंतर्गत कार्रवाई प्रारंभ की गई है। अनुमंडल पदाधिकारी, खनन निरीक्षक, अंचलाधिकारी हिरणपुर एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पदाधिकारियों की उपस्थिति में उक्त मौजा स्थित एक खनन क्षेत्र एवं दो क्रशर यूनिटों को विधिवत सील कर दिया गया है।प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि खनन या औद्योगिक गतिविधियों में सुरक्षा मानकों एवं पर्यावरणीय दिशा निर्देशों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

