अमेरिका ने H1B वीजा चाहने वालों को बड़ी राहत दी है। अमेरिकी इमिग्रेशन विभाग (USCIS) ने कहा है कि जो लोग अपने वीजा का स्टेटस बदलना या अमेरिका में रहने की अवधि बढ़ाना चाहते हैं, उन पर अब 1 लाख डॉलर की नई फीस लागू नहीं होगी। सरल शब्दों में, जो लोग पहले F-1 छात्र वीजा या L-1 वीजा पर अमेरिका आए थे और बाद में H1B वीजा में बदलना चाहते हैं, उन्हें यह भारी शुल्क नहीं देना होगा। वे बिना किसी अतिरिक्त भुगतान के वीजा ट्रांजिशन कर सकेंगे। नई फीस का नियम 21 सितंबर 2025 के बाद दाखिल होने वाले

नए H1B वीजा आवेदन पर ही लागू होगा। पहले से जारी या दाखिल हुए आवेदनों पर इसका असर नहीं पड़ेगा। हाल ही में अमेरिकी चेंबर ऑफ कॉमर्स ने इस फीस को कोर्ट में चुनौती दी थी। वहीं, ट्रम्प प्रशासन का कहना था कि H1B वीजा प्रोग्राम से अमेरिकी नागरिकों की नौकरियों पर असर पड़ रहा है क्योंकि कंपनियां सस्ते विदेशी कामगारों को भर्ती कर रही हैं।

