पाकुड़ मु0 थाना कांड संख्या 237/25 दिनांक 08.10.25 भारतीय न्याय संहिता की धारा 126(2)/109(1)/118(1)/118(2)/117(2)/3(5) के प्राथमिकी अभियुक्त फायहाद शेख, उर्फ गिन्नी,

उर्फ फरहाद, पिता अब्दुल शेख, साकिन हरिहरा थाना पाकुड़ मु0 जिला पाकुड़ को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया ।

