मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने उज्जैन के महाकाल लोक परिसर से हटाई गई तकिया मस्जिद के पुनर्निर्माण के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया। अदालत ने स्पष्ट

किया कि याचिकाकर्ताओं के पास मस्जिद को फिर से बनाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अदालत ने कहा कि धर्म के पालन का अधिकार किसी विशेष स्थान से नहीं जुड़ा है, नमाज़ किसी भी स्थान पर अदा की जा सकती है।

