चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मतदान दो चरणों में होगा – 6 और 11 नवंबर को, जबकि मतगणना 14 नवंबर को होगी। इसी के साथ राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। प्रत्येक उम्मीदवार के लिए चुनाव खर्च की सीमा 40 लाख रुपये निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों को खर्च के लिए अलग बैंक खाता खुलवाना होगा और 10 हजार रुपये से अधिक लेनदेन का विवरण रखना अनिवार्य होगा। काले धन के प्रयोग को रोकने के लिए नकद ले जाने की सीमा 50 हजार रुपये रखी गई है।

50 हजार से अधिक नकद राशि के साथ दस्तावेज न होने पर उसे जब्त किया जा सकता है। उम्मीदवार और बैंक, ATM वैन आदि को नकदी के स्रोत और खर्च के प्रमाण रखे जाने होंगे। यदि दस्तावेज पेश कर दिए जाएं तो राशि वापस की जा सकती है, अन्यथा जब्त राशि चुनाव आयोग और आवश्यक होने पर इनकम टैक्स विभाग को सूचित की जाएगी। इस तरह आयोग ने निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सख्त नियम बनाए हैं।

