झारखंड हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ग्रामीण चौकीदारों की नियुक्ति अब बीट स्तर पर नहीं, बल्कि जिला स्तर पर की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि चौकीदारों को सामान्यत: उनके निवास वाले क्षेत्र में पदस्थापित किया जाना चाहिए, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर उन्हें किसी अन्य बीट क्षेत्र में भी तैनात किया जा सकता है। चीफ जस्टिस तर्लोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने कोडरमा जिले में चल रही भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि झारखंड चौकीदार कैडर नियमावली

2015 के अनुसार सभी नियुक्तियां जिला स्तर पर ही होंगी और आरक्षण रोस्टर भी जिला स्तर पर लागू किया जाएगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि बीट स्तर पर भर्ती की बाध्यता नहीं है, बल्कि यह केवल एक निर्देशात्मक प्रावधान है। साथ ही, अदालत ने सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि चयन प्राधिकरण को कट-ऑफ तय करने का पूरा अधिकार है और भर्ती प्रक्रिया में कोई अनियमितता नहीं पाई गई।

