पटना हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत माँ से संबंधित आपत्तिजनक AI-जनरेटेड वीडियो को लेकर कड़ा आदेश जारी किया है। कोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए इस वीडियो के आगे प्रसार पर रोक लगाई है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से इसे हटाने का निर्देश दिया है। यह वीडियो बिहार कांग्रेस कमेटी के आधिकारिक X हैंडल पर पोस्ट किया गया था, जिसमें पीएम मोदी की मां के कथित बयान को गलत तरीके से पेश किया गया और चुनावी टिप्पणी शामिल थी। कोर्ट ने कहा कि यह सामग्री भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए निजता और प्रतिष्ठा के अधिकार का उल्लंघन करती है।

कोर्ट ने इसे घृणित, अरुचिकर और अपमानजनक बताते हुए वीडियो के प्रसार और मौजूदा अपलोड हटाने का निर्देश दिया। इस मामले में राहुल गांधी, केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को प्रतिवादी बनाया गया है। चुनाव आयोग के वकील ने बताया कि फेसबुक, ट्विटर और गूगल को भी नोटिस जारी किया गया है। राजनीतिक गलियारों में वीडियो ने विवाद खड़ा कर दिया है। भाजपा नेताओं ने इसे व्यक्तिगत हमला बताया और कांग्रेस के कुछ अज्ञात सदस्यों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। कांग्रेस का कहना है कि वीडियो केवल राजनीतिक आलोचना का उद्देश्य रखता था।”

