
झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बालू खनन नीलामी मामले में कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि पेसा नियम लागू होने तक किसी भी बालू घाट की नीलामी नहीं होगी। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकार बार-बार नियम बनाने में देरी कर रही है। इससे ग्रामीणों और स्थानीय निकायों को हो रहे नुकसान की जिम्मेदारी भी सरकार की ही है। कोर्ट ने सरकार से जल्द से जल्द पेसा नियम लागू करने को कहा है। अगली सुनवाई में सरकार को इस संबंध में ठोस जवाब दाखिल करना होगा।

