वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि GST में नया सुधार दिवाली और छठ से पहले बिहार और पूरे देश के लिए डबल गिफ्ट है. उन्होंने हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस पर भी कई बातों को स्पष्ट किया. इंश्योरेंस प्रीमियम भुगतान को GST में पहले 18 फीसदी स्लैब में रखा गया था, लेकिन अब नए सुधार के तहत इसे पूरी तरह से छूट दे दी गई है. ऐसे में सवाल उठ रहा था कि क्या इंश्योरेंस प्रीमियम भुगतान पर GST के तहत मिले छूट का लाभ मिलेगा इसपर स्पष्ट

करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बीमा कंपनियों और इंश्योरेंस इंडस्ट्री से लेकर बातचीत के बाद ही इसे GST से छूट दी गई है. इसे लोगों तक लाभ पहुंचाने के लिए कहा गया है. अगर कोई इसे लोगों तक लाभ नहीं पहुंचाता है तो उसपर एक्शन लिया जा सकता है. उन्होंने कहा कि अगर कोई शिकायत करता है कि उसे GST रेट कट का लाभ कंपनियों के द्वारा नहीं दिया जाता है तो उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
