यूपी में पूर्व सैनिकों-दिव्यांगों को अब संपत्ति पर 1% स्टाम्प शुल्क छूट

यूपी में पूर्व सैनिकों-दिव्यांगों को अब संपत्ति पर 1% स्टाम्प शुल्क छूट

उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व सैनिकों और दिव्यांगों को बड़ा तोहफा दिया है। अब इन्हें भी संपत्ति की खरीद पर स्टाम्प शुल्क में 1% की छूट मिलेगी। पहले यह लाभ सिर्फ महिलाओं को दिया जाता था। नई नीति के तहत, महिलाएं और पूर्व सैनिक व दिव्यांग 1 करोड़ रुपये तक की संपत्ति की खरीद पर इस छूट का फायदा उठा सकेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्टाम्प और पंजीकरण विभाग की बैठक में यह फैसला लिया। इससे पहले महिलाओं को 10 लाख तक की संपत्ति पर अधिकतम ₹10,000 तक की छूट मिलती थी, लेकिन अब यह दायरा बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया गया है। बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि ₹20,000 से अधिक के रजिस्ट्रेशन शुल्क का ई-भुगतान अनिवार्य होगा। साथ ही आधार प्रमाणीकरण और सिंगल विंडो ई-रजिस्ट्रेशन सिस्टम लागू करने पर भी जोर दिया गया। सीएम ने रिक्त पदों को जल्द भरने और छोटे-मध्यम स्तर के किराये पर स्टाम्प शुल्क व पंजीकरण शुल्क माफ करने की घोषणा भी की।

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