SC का आदेश: नसबंदी-टीकाकरण के बाद ही छोड़े जाएं आवारा कुत्ते

SC का आदेश: नसबंदी-टीकाकरण के बाद ही छोड़े जाएं आवारा कुत्ते

दिल्ली-NCR में आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि पकड़े गए कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के बाद उन्हें उसी इलाके में छोड़ा जाए जहां से पकड़ा गया था। वहीं, बीमार और हिंसक कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि कुत्तों को खुले में खाना खिलाने पर रोक होगी, इसके लिए अलग से जगह बनाई जाएगी। निर्देशों के मुताबिक, आवारा कुत्तों को पकड़ने से रोकने वाले व्यक्ति पर 25 हजार रुपये और NGO पर 2 लाख रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। कोर्ट ने सभी राज्यों को नोटिस जारी किया है और देशभर में लंबित मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किया है। यह फैसला जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की तीन-न्यायाधीशों की बेंच ने सुनाया। 2024 में देशभर में 37.15 लाख डॉग बाइट केस दर्ज हुए, यानी रोजाना करीब 10 हजार लोग शिकार बने। WHO रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में 305 मौतें डॉग बाइट से हुईं।

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