दो बार के ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 13 अगस्त को जूनियर नेशनल कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में उनकी जमानत रद्द कर दी और एक सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति संजय करोल और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के 4 मार्च के जमानत आदेश को रद्द किया। यह फैसला सागर के पिता अशोक धनखड़ की याचिका पर आया। सुशील 2021 से न्यायिक हिरासत में थे और हाईकोर्ट ने मुकदमे

में देरी का हवाला देते हुए उन्हें जमानत दी थी। लेकिन जांच अभी भी जारी है। ओलंपिक में 2008 का कांस्य और 2012 का रजत जीत चुके सुशील का नाम हत्या के मामले में आने से खेल जगत और देश स्तब्ध रह गया था। अदालत की अगली कार्यवाही पर अब सबकी नजरें हैं।

