खबर कैमूर से है जहां अब जमीन बिक्री खरीद करने वाले लाभुकों को नहीं काटना होगा कोर्ट कचहरी की घंटों चक्कर,तुरंत ऑनलाइन दस्तावेज की मिलेगी कॉपी, जिसपर जानकारी देते हुए भभुआ अनुमंडल कोर्ट के रजिस्टार राकेश कुमार ने बताया कि बिहार विभाग के निर्देश पर 1908 से लेकर 1995 तक के जितने भी रिकॉर्ड हैं अभिलेख हैं उसको डिस्टैच किया जाए, ताकि आम जनता ऑनलाइन अपनी जमीन की दस्तावेज तुरंत निकाल सके, अब जमीन की कागज लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस के साथ ही

उन्होंने कहा कि सरकार का यह मुहिम एक बेहतर तरीका है, क्योंकि जो लोग अपनी जमीन की बिक्री या खरीद करते हैं उनका दस्तावेज डाउनलोड होते ही उनके मोबाइल पर मेसेज जाएगा और लिंक जायेगा जिसके जरिए वह अपने सातवेज रंगीन प्रिंट में भी निकाल सकते हैं।

