ई-केवाईसी नहीं कराई तो डिलीट होगा राशन कार्ड से नाम, अच्छे से पढ़ लें गाइडलाइंस*ल राशन कार्डधारकों के लिए जरूरी खबर! खाद्य आपूर्ति विभाग ने राशन कार्ड को लेकर सख्त कदम उठाया है। सभी राशन कार्डधारकों को ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है तो आपका नाम राशन कार्ड से डिलीट हो सकता है। खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से ई-केवाईसी कराना आवश्यक बताया गया है। 21 से 27 मार्च तक जिले भर में चलेगा ई-केवाईसी अभियान खाद्य आपूर्ति विभाग का आदेश, घर-घर जाकर करना है केवाईसी विभाग ने साफ कर दिया है कि जिसका भी ई-केवाईसी पूर्ण नहीं होगा, उसका नाम राशन कार्ड से डिलीट कर दिया जाएगा।

इसके अलावा, उन लोगों को भी केवाईसी किया जाना है जो राज्य से बाहर रहते हैं। पीला व गुलाबी कार्डधारियों के लिए जरूरी: खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से ई-केवाईसी कराना आवश्यक बताया गया है। विशेष कर पीला व गुलाबी कार्डधारियों के लिए यह अति आवश्यक है। इसको लेकर 20 मार्च तक सभी जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को उन लाभूकों की सूची उपलब्ध करा देना है। इसके बाद 21 से 27 मार्च तक घर-घर जाकर कार्डधारी के प्रत्येक सदस्य का ई-केवाइसी करना है। यदि ई-केवाईसी पूरा नहीं होता है तो कार्डधारी को राशन नहीं मिल पाएगा और संभवत उनका कार्ड रद भी कर दिया जाए। ई-केवाईसी का महत्व खाद्य आपूर्ति विभाग ने राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया को अनिवार्य किया है। अगर किसी का ई-केवाईसी पूरा नहीं होगा, तो उनका नाम राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा। पीला व गुलाबी कार्डधारियों के लिए विशेष निर्देश। पीला और गुलाबी राशन कार्डधारियों को 20 मार्च तक ई-केवाईसी के लिए सूची उपलब्ध करानी है। 21 से 27 मार्च तक घर-घर जाकर ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। राज्य से बाहर रहने वालों के लिए सुविधा राज्य से बाहर रह रहे राशन कार्डधारी नजदीकी जन वितरण प्रणाली दुकानों पर ई-केवाईसी करवा सकते हैं। मृत परिवारिक सदस्य का नाम भी इस अभियान के दौरान हटाया जाएगा। धनबाद से नयन मोदक की रिपोर्ट