करीब ड़ेढ़ दशक पूर्व जिला मुख्यालय स्थित यादोपुर चौक के पास हुई ब्रजेश राय तथा उनके संबंधी अशोक राय की गोली मार हुई हत्या में जेडीयू विधायक अमरेंद्र पांडेय के भाई सतीश पांडेय को एडीजे दस मानवेंद्र मिश्र की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। इसके साथ ही अदालत ने पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। क्या था मामला? जानकारी के अनुसार, 11 जनवरी 2010 को ब्रजेश राय तथा उनके रिश्तेदार अशोक राय की यादोपुर चौक के

पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना को लेकर ब्रजेश राय के भाई अजीत राय के बयान पर आमोद तिवारी, वीरेंद्र यादव, रामाशीष यादव तथा सुरेंद्र यादव एवं दो-तीन अज्ञात के खिलाफ नगर थाने में कांड संख्या 18/2010 दर्ज की गई। बाद में कांड के अनुसंधानकर्ता ने 16 जुलाई 2010 को सतीश पांडेय तथा लवकुश साह के खिलाफ आरोप पत्र समर्पित किया।