वन प्रमंडल पदाधिकारी सौरव चंद्रा के निर्देश पर गठित टीम ने गत दिनों अहले सुबह कुसुमा फाटक-पाली मुख्य सड़क, कोटालपोखर पर जुगाड़ वाहन पर लदे 12 बोटा मिश्रित प्रजाति की लकड़ी जब्त किया, हालांकि गश्ती दल को देखते ही जुगाड़ वाहन के चालक भागने में सफल रहा । गौरतलब हो कि 22 जनवरी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर उक्त कार्यवाही की गई। उक्त लकड़ी के बोटा को भारतीय वन अधिनियम 1927 (बिहार संशोधन अधिनियम 9/1990) की धारा 33,41,42,52 सह पठित झारखंड काष्ठ तथा वनोपज के

अधिवहन का विनियमन की नियमावली 2020 की धारा 18 के उल्लघंन के जूर्म में धारा 52 के अंतर्गत अवैध मानते हुए कार्रवाई की गई है। उक्त गश्ती दल में वन क्षेत्र पदाधिकारी रामचंद्र पासवान, बबलू कुमार देहरी, मुहीलाल मुर्मू, अनुप कुमार यादव, सुजीत पांडे, किषन यादव तथा संजीव कर्मकार मौजूद थे।