15 सूत्री मांग को लेकर बैठे भूख हड़ताल पर। जी हां बी पी एल कार्ड धारकों के बच्चों के निजी स्कूलों में नामांकन को लेकर पिछले दो तीन वर्षों से राज्य भर में भारी गड़बड़ी चल रही है। इसी गड़बड़ी को लेकर भाजपा के कार्यकर्ता अपने 15 सूत्री मांगों के साथ अनशन कर बैठ गए हैं। पंद्रह सूत्री मांगों में 1. शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिये जिले में आरटीई के प्रावधानों के तहत किये गये बीपीएल नामांकन तथा तथा अपनाई गई प्रक्रिया एवं उक्त नामांकन में डीएसई, डीएसई कार्यालय के लिपिक, निजी विद्यालय प्रबन्धकों एवं दलालों की भूमिका की जांच, 2. क्रम संख्या 1 के द्वारा लगाये गये आरोप की सत्यता की जांच के क्रम में डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल, कोयलनगर, दिल्ली पब्लिक स्कूल, कार्मिक नगर, धनबाद पब्लिक स्कूल, के.जी. आश्रम, धनबाद पब्लिक स्कूल, हीरक ब्रांच, किट्स गार्डेन स्कूल, झरिया, बालिका बिद्धा मंदिर, झरिया, डी.ए.वी. मॉडल स्कूल, सी.एफ.आर.आई. डिगवाडीह, टाटा डी.ए.वी. स्कूल, जमाडोबा, डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल, अलकुशा, ई.ए.वी. पब्लिक स्कूल, कुशुंडा एवं डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल, मुनिडीह, धनबाद नामांकित एवं रिजेक्टेड आवेदनों एवं संलग्न दस्तावेजों की जांच हो। 3. बीपीएल नामांकन के फर्जीवाड़ा को लेकर जिला शिक्षा अधीक्षक, धनबाद के विरुद्ध उपायुक्त, धनबाद को अब-तक प्राप्त शिकायतों की जांच। 4. शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिये जिले में आरटीई के प्रावधानों के तहत बीपीएल नामांकन हेतु चयनित एवं रिजेक्टेड सूची को प्रावधानों के आलोक में कारण सहित वेबसाइट के माध्यम से सार्वजनिक की जाय। 5. डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल, कोयलनगर एवं दिल्ली पब्लिक स्कूल, कार्मिक नगर, धनबाद में बीपीएल कोटे के अंतर्गत नामांकन हेतु प्राप्त जिन 18 आवेदन को स्थलीय जांच के उपरांत तत्कालीन डीएसई द्वारा रद्द कर देने बबजुद उनका नामांकन की गई।

उक्त में डीएसई की भूमिका की जांच की जाय। 6. आरटीई के प्रावधानों के तहत शैक्षणिक सत्र 2025-26 की नामांकन प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ अधिसूचना संख्या 237 दिनांक 16.02.2016 के आलोक में संचालित की जाय। 7. आरटीई अधिनियम 2009 के प्रावधानों के तहत प्रवेश कक्षा अर्थात कक्षा एलकेजी, यूकेजी एवं कक्षा-1 के कुल सामर्थ संख्या के 25% के विरुद्ध नामांकन सुनिश्चित कराया जाय तथा अभी तक रिक्त सीटों के विरुद्ध नामांकन सुनिश्चित कराई जाय। 8. विद्यालय द्वारा घोषित सामर्थ संख्या का मिलान संबंधित विद्यालय द्वार यू डायस तथा ओएसिस डाटा के माध्यम से उपलब्ध कराई गई आंकड़ा के साथ मिलान करने के पश्चात नामांकन सुनिश्चित कराई जाय। 9. नामांकन प्रक्रिया शिक्षा विभा, झारखंड सरकार द्वारा अधिसूचित अधिसूचना संख्या 237 दिनांक 16.02.2016 के प्रावधानों के तहत वर्णित दस्तावेजों को आवेदन के साथ मान्य किया जाय। 10. बीपीएल नामांकन हेतु प्राप्त आवेदनों की जांच शिक्षा विभाग, झारखंड सरकार द्वारा निर्गत पत्र पत्रांक 971 दिनांक 14.04.2022 की कंडिका 3 के प्रावधानों के आलोक में चार सदस्यों की कमिटी का गठन कर उनके माध्यम से सुनिश्चित कराई जाय। 11. प्राप्त आवेदन के जांचोपरांत आवेदित विद्यालय के लिये अंतिम सूची शिक्षा विभाग, झारखंड सरकार दवारा निर्गत पत्र पत्रांक 971 दिनांक 14.04.2022 की कंडिका 3 के तहत उपायुक्त से अनुमोदन के पश्चात ही विद्यालय में नामांकन के लिए भेजा जाय। 12. बीपीएल नामांकन प्रक्रिया का संचालन माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड द्वारा अपीलवाद संख्या WP (PIL) 3731/2014 में दिए गए आदेश के आलोक में संचालित किया जाए 13. बीपीएल नामांकन प्रक्रिया निजी विद्यालय के नामांकन प्रक्रिया के साथ ही संचालित किया जाय तथा किसी भी परिस्थिति में 31 मार्च तक पूर्ण कर लिया जाय ताकि इस कोटी के बच्चों की शिक्षा में बिलंब ना हो। 14. बीपीएल नामांकन प्रक्रिया या चयनित सूची के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच करने हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी की अध्यक्षता में अधिसूचना संख्या 237 दिनांक 16.02.2016 की कंडिका 14 के आलोक में जांच कमेटी का गठन करते हुये शिकायतों के निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। 15. अधिसूचना संख्या 237 दिनांक 16.02.2016 में दिये गये प्रावधानों के आलोक में चयनित सूची एवं रिजेक्टेड सूची, कारण सहित वेबसाइट के माध्यम से सार्वजनिक की जाय तथा प्राप्त आवेदनों के आलोक में विद्यालय से आवेदकों के आवास की दूरी की जांच प्रक्रिया से CRP को पूर्णतः अलग रखा जा। प्रस्तुत है सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट धनबाद से।