उपायुक्त श्रीमती नैंसी सहाय के निदेशानुसार दिनांक 15.11.2024 (शुक्रवार) रात्री 10.00 बजे अनुमण्डल दण्डाधिकारी सदर श्री अशोक कुमार,अंचल अधिकारी, कटकमदाग,अंचल अधिकारी, बड़कागाँव के गठित टीम के द्वारा संयुक्त छापामारी की गई । इस दौरान अवैद्य बालू लदे 4 हाईवा जो रात्री 10.30 बजे स्थान कुण्डीलबागी, थाना-कटकमदाग को हजारीबाग के तरफ सड़क मार्ग से जाते हुए जप्त किया गया एवं 03 बोल्डर लदे हाईवा तथा 01 गिट्टी लदे हाईवा को स्थान-ओदरना थाना-कटकमदाग जो हजारीबाग के तरफ सड़क मार्ग से जा रहा था, को जप्त किया गया। मौके पर जब उक्त जप्त वाहनो के चालको से आवश्यक कानूनी दस्तावेज परिवहन चालान आदि की माँग की जाने पर उनके द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। इसकी तत्काल सूचना थाना प्रभारी कटकमदाग को मोबाईल के माध्यम से दी गई एवं घटना स्थल पर बुलाकर वाहनो को जप्त कर थाना भेज दिया
गया। वाहन में लदे खनिज से संबंधित ई-परिवहन चालान प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि उक्त वाहन के द्वारा अवैद्य रूप से खनिज का परिवहन किया जा रहा था,जो झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 (यथा संशाधित) के नियम-‘4′ एवं ’54’ MMDR Act, 1957 के नियम-ब तथा Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के नियम ‘9’ एवं ’13’ का उल्लंघन एवं दण्डनीय अपराध है तथा यह सरकारी सम्पति एवं राजस्व के चोरी का भी मामला बनता है। उक्त सभी वाहनों पर निहित प्रावधानों के तहत कारवाई प्रारंभ कर दी गई है।