zomato और Haldiram को ठगी की रकम चुकाने के निर्देश |

zomato और Haldiram को ठगी की रकम चुकाने के निर्देश |

उपभोक्ता अदालत ने एक महिला के साथ हुई साइबर ठगी के मामले में ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो और रेस्टोरेंट हल्दीराम को ठगी की रकम वापस करने का आदेश दिया है। शिकायतकर्ता अमृता चुघ ने हल्दीराम से कुछ खाद्य उत्पाद ऑर्डर किए थे। जानकारी के लिए उन्होंने जोमैटो के ऐप से संपर्क किया, जिसने उन्हें कुछ नंबर दिए। इन नंबरों पर कॉल करने पर कथित आउटलेट कर्मियों ने महिला को गूगल पे के जरिए लॉगिन करने के लिए कहा और उनके गूगल पिन का इस्तेमाल कर 24,800 रुपये ठग लिए।

अदालत ने कहा कि ठगों का नंबर कंपनी द्वारा दिया गया था, इसलिए कंपनी जिम्मेदार है। अदालत ने ठगी की रकम वापस करने और 10,000 रुपये अतिरिक्त हर्जाना देने का आदेश दिया। जोमैटो की दलील थी कि उनके और आउटलेट के बीच कई आउटसोर्स कंपनियां हैं, लेकिन अदालत ने इसे सेवा में कमी माना और 30 दिनों के भीतर भुगतान का निर्देश दिया।

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