भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा आम चुनाव 2024 की घोषणा कर दी है। इसके अनुसार 04 लिट्टीपाड़ा (अ०ज०जा०), 05 पाकुड़, 06 महेशपुर (अ०ज०जा०) के द्वितीय चरण में 20 नवम्बर 2024 को मतदान होना है। चुनाव की अधिसूचना 22 अक्टूबर को, नामांकन की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर को, नामांकन प्रपत्रों की स्क्रूटनी 30 अक्टूबर को, नाम वापसी की अंतिम तिथि 01 नवंबर को, मतदान की तिथि 20 नवंबर को, मतगणना की तिथि 23 नवंबर को निर्धारित की गई है । उक्त जानकारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मनीष कुमार ने मीडिया से साझा की । पाकुड़ ज़िले में कुल 813 मतदान केन्द्र हैं। इसके अलावा 04-लिट्टीपाड़ा (अ०ज०जा०) विधान सभा क्षेत्र में दुमका जिला का गोपीकान्दर प्रखण्ड का 40 मतदान केन्द्र और 05-पाकुड़ विधान सभा क्षेत्र साहेबगंज जिला का बरहरवा प्रखण्ड का 161 मतदान केन्द्र के लिए भी पाकुड़ जिला से ही ईवीएम सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी, मतदान दल, मतदान सामग्री आदि उपलब्ध कराया जाएगा। इस प्रकार लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदान केंद्र 272, पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदान केंद्र 434 एवं महेशपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदान केंद्र 308 है ।जिलें में कुल मतदाताओं की संख्या 845099 है। जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या तीन विधानसभा क्षेत्र में 414129 है। जबकि महिलाओं की संख्या कुल 430966 है। वहीं, दिव्यांग मतदाताओं की कुल संख्या 13,876 है। वहीं, जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने विभिन्न कोषांगों द्वारा की गई अब तक की कार्रवाई को विस्तार से बताया।
कहा कि तीनों विधानसभा के कुल 1014 मतदान केंद्रों के लिए 4868 (20 प्रतिशत सुरक्षित सहित) मतदान कर्मी की आवश्यकता होगी। इनको पीठासीन पदाधिकारी P1,P2, P3 बनाया जाएगा। साथ ही 1200 एवं 1200 से अधिक मतदाता वाले मतदान केंद्र में एक अतिरिक्त P2 लगाये जाएंगे।निर्वाचन कार्य के सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कुल 12 कोषांग का गठन किया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि इस बार प्रत्येक मतदान केंद्र पर M3-EVM एवं VVPAT मशीन का उपयोग किया जा रहा है। पाकुड़ जिला में M3-EVM एवं VVPAT की संख्या निम्न हैं:-BU-1264, CU-1152, VVPAT-1407 पाकुड़ जिला में स्वंतत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन कटिबद्ध है। आयोग के निर्देशानुसार मतदान केंद्र पर पुलिस बल की व्यवस्था होगी और वेबकास्टिंग भी किया जाएगा। आज से आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गयी है। उक्त संहिता सरकार, सरकारी कर्मी और राजनीतिक दल एवं सभी प्रत्याशी पर समान रूप से लागू है। जिला प्रशासन इसका अनुपालन कराना सुनिश्चित करेगी। इसके लिए अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में आदर्श आचार संहिता कोषांग बनाया गया है। निर्वाचन व्यय को उसकी अधिक सीमा में रखने और मतदान प्रक्रिया को दुष्प्रभावित होने से रोकने के लिए जिला प्रशासन पूर्ण कड़ाई करने जा रही है। उक्त हेतु प्रत्येक विधानसभा के लिए तीन-तीन फ्लाइंग स्क्वाड बनाए गए हैं। 16 जगह पर 24×7 जांच टीम बनाई गई है जहां जिला में प्रवेश करने पर गहन जांच होगी। इसमें से अंतर्राज्यीय बॉर्डर चेकपोस्ट आठ है तथा अंतरजिला चेकपोस्ट आठ है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि नागरिकों की सुविधा के लिए सी विजिल एप तैयार किए गए हैं जिसमें किसी तरह की शिकायत करने पर 100 मिनट के अंदर समाधान किया जाता है।