ज्य के बाहर की गाड़ियों के द्वारा कोयला ढुलाई के परिचालन अब तक बंद नहीं किए जाने के संबंध में पाकुड़ जिला ट्रक ओनर एसोसिएशन ने जिला परिवहन अधिकारी के नाम पत्र प्रेषित किया है। पत्र में कहा गया है कि इसके पहले एसोसिएशन ने पत्रांक क्रमशः 5,6,7 एवं दिनांक क्रमशः 20/8/24, 3/9/24 एवं 20/9/24 के द्वारा झारखंड के बाहर की टीपर गाड़ियों के कोल कंपनी में परिचालन की शिकायत की थी।
इन बाहरी गाड़ियों के द्वारा राज्य के अंदर ही कोयला लोड किया जाता है और राज्य के अंदर ही अनलोड किया जाता है जो कि मोटर व्हीकल एक्ट के नियम के विरुद्ध है जिसे बंद किया जाना चाहिए लेकिन आज तक बंद नहीं हुआ है। पत्र में कहा गया है कि दिनांक 28/9/24 को पूर्व उपायुक्त द्वारा बैठक में 1/10/24 से बाहरी गाड़ियों के परिचालन को बंद करने का निर्देश दिया गया था एवं बगैर परमिट वाले वाहनों को परिवहन कार्यालय में A P कराना होगा। पाकुड़ ट्रक ओनर एसोसिएशन ने अपने पत्र में कार्रवाई ना होने की स्थिति में कोर्ट जाने एवं आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है।