हत्या के आरोपियों को बरी, गवाहों और सबूतों के अभाव में फैसला

हत्या के आरोपियों को बरी, गवाहों और सबूतों के अभाव में फैसला

हत्या के आरोपी हुए बा इज्जत बरी। जी हां घटना 2023 की है कतरास के केलू डीह निवासी मनोज यादव का कत्ल कर दिया गया था और हत्या का आरोप चंदन यादव1, चंदन यादव2, बिनोद यादव, सेरा यादव, अरुण कुमार,आशीष शुक्ला ,सत्यम, विकाश बजरंगी, के समेत 15 लोगो पर लगाया गया था जिनमे से कुछ लोगो को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और केश चल रहा था आरोपियों का केश धनबाद से दीप नारायण भट्टाचार्य जी लड़ रहे थे।

हत्या के आरोपियों पर आई पी सी धारा 302 , 120B,और 201 के तहत केश दर्ज किया गया था सबूत और गवाहों के अभाव में आज दिनांक 11 सितंबर 2024 को ADJ 7 ke न्यायधीश कुलदीप सर ने सभी आरोपियों को दोनो मामले 382/23 और 759/23 में बा इज्जत बरी करने का फैसला सुना दिया। ये मामला 21जनवरी 2023 का था । फैसला गवाहों और सबूतों के अभाव में हुआ जो फिर एक बार साबित कर दिया की कानून अंधा है क्योंकी मनोज यादव जिनकी हत्या हुई उन्हे इंसाफ नहीं मिला। प्रस्तुत है पंकज सिन्हा की रिपोर्ट धनबाद कोर्ट से।

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