कुसमी एसडीओपी रोशनी ठाकुर के मार्गदर्शन में कुसमी थाना प्रभारी एस पी शुक्ला गोतरा मां अष्टभुजी मंदिर प्रांगण में ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों को एवं उपस्थित ग्रामीण जनों को मानव मानव दुर्व्यवहार के संबंध में जानकारी दी गई। वही कुसमी थाना प्रभारी एसपी शुक्ला ने कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 23 अंतर्गत मानव या व्यक्तियों का अवैध व्यापार प्रतिबंधित है। अनैतिक यातायात रोकथाम अधिनियम 1956 आईपीसी यौन शोषण के लिए अवैध व्यापार की रोकथाम प्रमुख विधान है l साथ ही आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 लागू हो गया है जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 370 को आईपीसी स्थापित किया गया है जिसमें मानव तस्करी के खतरे का प्रतिकार करने के लिए व्यापक प्रावधान किए गए हैं। जिसमें अवैध व्यापार सहित शारीरिक शोषण या किसी भी रूप से बच्चों का यौन शोषण गुलामी अंगों का जबरन हटाने सहित किसी भी रुप से शोषण संबंधी प्रावधान शामिल है।
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