दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। सिसोदिया 17 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे। सिसोदिया को 10 लाख रुपए का बॉन्ड भरना होगा। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से जमानत याचिका खारिज किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
हाईकोर्ट ने शराब नीति में कथित अनियमितताओं के मामलों में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। मामले की पिछली सुनवाई 29 जुलाई को हुई थी, जिसमें ED ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा था। इसके बाद जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने सुनवाई स्थगित कर दी।