अब उत्तर प्रदेश के किसी मेडिकल कॉलेज में सीट छोड़ने पर कोई जुर्माना नहीं देना होगा. गुरुवार को उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने विधान परिषद में राज्य के मेडिकल कॉलेजों में छोड़ी गई सीटों के बारे में यह जानकारी दी.
उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने विधान परिषद को बताया कि मेडिकल शिक्षा संस्थानों में मेडिकल सीट छोड़ने पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का नियम अब प्रभावी नहीं है. योगी सरकार ने इस नियम को खत्म कर दिया है.