शनिवार को आयोजित जीएसटी काउंसिल की 53वीं बैठक के फैसले से यह साफ हो गया है कि नई सरकार कारोबार के नियम को आसान करने के साथ कारोबारियों को राहत देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई काउंसिल की बैठक में मुख्य रूप से कारोबारियों को रिटर्न भरने की अवधि से लेकर नोटिस, ब्याज व जुर्माने से राहत संबंधी फैसले किए गए। वहीं,
अब कॉलेज परिसर से बाहर के हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को भी पहले की तुलना में कम किराया लगेगा। अभी कॉलेज परिसर के हॉस्टल पर कोई जीएसटी नहीं लगता है, लेकिन कॉलेज या कैंपस से बाहर के हॉस्टल पर 12 प्रतिशत का जीएसटी लगता है जिसे काउंसिल ने खत्म करने का फैसला किया है। लेकिन प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 20,000 के किराए पर ही जीएसटी से छूट मिलेगी और कम से कम तीन माह तक रहने पर ही यह छूट मान्य होगी।